शुल्क सम्बन्धी अन्य जानकारी एवं निर्देश
- 01 विद्यार्थियों से समय-समय पर शैक्षणिक शुल्क के अलावा अन्य शुल्क जैसे नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, आदि की राशि ली जावेगी। उपरोक्त शुल्क संस्था द्वारा दिए गये (सह चिकित्सकीय परिषद एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अनुसार) समय व दिनांक में ही अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 02 यदि कोई आवेदक प्रवेश के उपरांत पाठ्यक्रम छोड़ता है, अथवा समय पर शुल्क जमा नहीं करता तथा बिना पूर्व सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहता है तो इस स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा शुल्क की जमा राशि वापिस नहीं की जावेगी।
- 03 जो विद्यार्थी छात्रावास की सुविधा चाहते है उन्हें छात्रावास की शुल्क जो संस्था द्वारा निर्धारित किया जायेगा. नियमानुसार निर्धारित समय से भुगतान करना होगा। सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क में छात्रावास शुल्क सम्मिलित नहीं है।
- 04 संस्था द्वारा शिक्षण शुल्क का भुगतान किस्तों में जमा करने का प्रावधान किया गया है। जिस विद्यार्थी को यह सुविधा प्राप्त करना है उसे संस्था में आवेदन देना होगा। विद्यार्थी को संस्था द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार ही किस्तों का भुगतान करना होगा। यदि भुगतान में विलंब होता हो तो 50 रूपया प्रतिदिन अर्थदण्ड छात्रा द्वारा देय होगा।
- 05 संस्था में जमा किये जाने वाले समस्त शुल्क की रसीद लेखा शाखा से अवश्य प्राप्त करें। बिना रसीद के कोई भी शुल्क विद्यार्थी के खाते में किसी भी रूप में समायोजित किसी रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।